बकाया लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट

बकाया लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट जयपुर (जी. एस. लबाना)। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत् नगरीय निकायों / नगर विकास न्यासों / राजस्थान आवासन मण्डल / समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट एतदद्वारा प्रदान की जाती है।.यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 252500046 दिनांक 20.02.2025 पर प्रदत्त सहमति से जारी की गई है। उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी। मैन मीनू में जाने के लिए 👇 नीचे किल्क करें 👇 https://www.dailymaruprahar.page/?m=1 सम्पर्क: सम्पादक / प्रकाशक जी. एस. लबाना 9414 00 7822 अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, नीचे कम्मेन्टस बाक्स में राय दें .... 👇🏻